
भारत में पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की अहम भूमिका है। इसकी मदद से लोग बैंक खाता खोलने से लेकर पासपोर्ट बनवाने जैसे कई जरूरी काम करते हैं। लेकिन UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) आधार में दर्ज व्यक्तिगत जानकारियों को अपडेट करने के लिए कुछ खास नियम तय करता है।
नाम बदलने की कितनी बार अनुमति है?
UIDAI के नियमों के मुताबिक, यूज़र अपने आधार कार्ड पर नाम अधिकतम दो बार बदल सकते हैं।
इन दो बार की अनुमति में शामिल हैं:
- स्पेलिंग सुधार
- नाम के क्रम में बदलाव
- शादी के बाद नाम में परिवर्तन
इन बदलावों के लिए 50 रुपये का मामूली शुल्क देना होता है। एक ही रिक्वेस्ट में दो फील्ड अपडेट कर सकते हैं।
तीसरी बार नाम बदलने के लिए, यूज़र को क्षेत्रीय UIDAI कार्यालय से विशेष अनुमति लेनी होती है।
जन्म तिथि (DoB) अपडेट करने की प्रक्रिया
- आधार कार्ड में जन्म तिथि केवल एक बार अपडेट की जा सकती है।
- अगर दूसरी बार बदलाव करना जरूरी हो, तो वैध दस्तावेज लेकर नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर ‘एक्सेप्शन प्रोसेस’ के तहत आवेदन करना होगा।
यदि अनुरोध अस्वीकृत हो जाए, तो UIDAI की हेल्पलाइन 1947 पर कॉल कर सकते हैं या help@uidai.gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं।
फोटो अपडेट की कोई सीमा नहीं
- आधार कार्ड पर फोटोग्राफ को कितनी भी बार बदला जा सकता है।
- इसके लिए नजदीकी आधार नामांकन केंद्र (Aadhaar Enrolment Centre) पर जाना अनिवार्य है।
- ध्यान दें कि फोटो समेत बायोमेट्रिक अपडेट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता।
पते में बदलाव की कोई सीमा नहीं
- आधार कार्ड में पता कई बार बदला जा सकता है।
- यूज़र खुद से UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट ssup.uidai.gov.in पर जाकर पता अपडेट कर सकते हैं।
अंतिम सलाह
अपने आधार कार्ड में जानकारी को सही और अपडेटेड बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह पहचान सत्यापन और कई सरकारी व निजी सेवाओं के लिए अनिवार्य होता है।
UIDAI के नियमों को समझकर ही बदलाव की प्रक्रिया अपनाएं ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो।
हेल्पलाइन:
📞 1947
📧 help@uidai.gov.in