
पुणे | 9 जून 2025 – महाराष्ट्र की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने ब्लिंकिट के बलेवाड़ी (Baner-Balewadi) स्थित डार्क स्टोर का खाद्य लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। जांच में यह सामने आया है कि इस स्टोर ने बिना FSSAI लाइसेंस के खाद्य वस्तुएँ स्टोर व वितरित कीं और फूड सेफ्टी मानकों का उल्लंघन किया गया
M/s Energy Darkstore Services द्वारा संचालित यह स्टोर, जो ब्लिंकिट का साझेदार है और मितकॉन कॉलेज के पास स्थित है, बिना लाइसेंस ही संचालित हो रहा था। 5 जून को हुई जांच में पाया गया कि स्टोर ने अन्न सामग्री को सीधे फर्श पर रखा, रैक धूल से भरे हुए थे, कीट नियंत्रण (पेस्ट कंट्रोल) का प्रमाणपत्र नहीं था, कर्मचारी हेडगियर नहीं पहन रहे थे, और कोल्ड स्टोरेज यूनिट का कैलिब्रेशन प्रमाणपत्र भी अनुपलब्ध था
FDA के संयुक्त आयुक्त सुरेश अन्नापुरे ने कहा है कि स्टोर को “Section 31(1) of Food Safety and Standards Act, 2006” के तहत उचित लाइसेंस पेश करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जब तक लाइसेंस नहीं मिलता, तब तक फूड बिजनेस लाइसेंस सस्पेंड रहेगा। वहीं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी लाक्ष्मीकांत सावले ने बताया कि नियमों की खामियाँ “Schedule 4” के तहत स्पष्ट रूप से उल्लंघन हैं
यह कार्रवाई महाराष्ट्र FDA द्वारा फूड सेफ्टी और हाइजीन की पाबंदियों को लेकर की जा रही सख्त निगरानी का हिस्सा है। इससे पहले मुंबई के Dharavi में ज़ेप्टो के डार्क स्टोर का भी लाइसेंस इसी कारण निलंबित किया गया था — तय तापमान पर न रखा गया था और फंगस फैल गया था |
निष्कर्ष
यह कदम फूड सेफ्टी में सरकारी संस्थाओं की बढ़ती सख्ती का प्रतीक है।
ब्लिंकिट के पुणे बलेवाड़ी डार्क स्टोर का खाद्य लाइसेंस सस्पेंड।
जांच में भारी अनियमितता — लाइसेंसहीन संचालन व फूड सेफ्टी उल्लंघन।
स्टोर को FSSAI लाइसेंस जमा करने तक संचालन न करने का आदेश।